इनहेरिटेंस टैक्स कैलकुलेटर: विरासत की पूरी जानकारी

जानें परिवार की संपत्ति मिलने पर क्या टैक्स लगता है

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495 words
19/3/2026
मुंबई के रमेश जी ने अपने पिताजी से ₹80 लाख का घर और ₹25 लाख का FD विरासत में पाया। वे घबराए हुए थे - क्या इस पर टैक्स देना होगा? अच्छी खबर यह है कि भारत में 1985 से इनहेरिटेंस टैक्स खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आप इस संपत्ति को बेचते हैं, तो कैपिटल गेन्स टैक्स लग सकता है। हमारा इनहेरिटेंस टैक्स कैलकुलेटर आपको समझने में मदद करता है कि विरासत में मिली संपत्ति पर कौन-कौन से टैक्स लग सकते हैं और आप कितना टैक्स देने को तैयार रहें।

How to Use

बस तीन आसान स्टेप्स: पहले, विरासत में मिली संपत्ति की वर्तमान वैल्यू डालें (जैसे ₹50 लाख का घर)। दूसरे, मूल खरीद मूल्य और खरीद की तारीख भरें। तीसरे, अपना टैक्स ब्रैकेट सेलेक्ट करें। कैलकुलेटर तुरंत बता देगा कि अगर आप संपत्ति बेचते हैं तो कितना कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा।

Pro Tips

टिप 1: विरासत में मिली प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स - सेल डीड, रजिस्ट्रेशन पेपर्स, पिछले बिजली-पानी बिल - संभाल कर रखें। ये कैपिटल गेन्स कैलकुलेशन के लिए जरूरी हैं। टिप 2: अगर संपत्ति बेचने का प्लान है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए 54EC बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें - ₹50 लाख तक टैक्स छूट मिलती है। टिप 3: PPF और बीमा पॉलिसी बिना किसी टैक्स के नॉमिनी को मिलती हैं, इन्हें अलग से प्लान करें। टिप 4: वसीयत जरूर बनवाएं, खासकर अगर परिवार में कई हेयर्स हों।

Common Mistakes to Avoid

पहली गलती: बहुत से लोग सोचते हैं कि विरासत में मिली संपत्ति पर तुरंत टैक्स देना होगा। सच यह है कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, सिर्फ बेचने पर कैपिटल गेन्स लगता है। दूसरी गलती: लोग प्रॉपर्टी का इंडेक्स्ड कॉस्ट नहीं निकालते। अगर आपके पिताजी ने 2010 में ₹20 लाख में घर खरीदा था और आज उसकी वैल्यू ₹80 लाख है, तो इंडेक्सेशन से असली लाभ कम निकलेगा। तीसरी गलती: लीगल हेयर सर्टिफिकेट और प्रॉबेट नहीं लगवाना, जो बाद में परेशानी का कारण बनता है।

Frequently Asked Questions

क्या भारत में विरासत पर कोई टैक्स है?

नहीं, भारत में 1985 से इनहेरिटेंस टैक्स खत्म हो चुका है। अगर आपको ₹1 करोड़ की प्रॉपर्टी विरासत में मिलती है, तो मिलते समय कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स सिर्फ तब लगेगा जब आप उसे बेचेंगे और उस पर प्रॉफिट होगा।

विरासत में मिला घर बेचने पर कितना टैक्स लगेगा?

अगर आप ₹80 लाख का घर बेचते हैं जो आपके पिताजी ने ₹20 लाख में खरीदा था, तो इंडेक्सेशन के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 20% टैक्स लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर इंडेक्स्ड कॉस्ट ₹35 लाख निकलता है, तो ₹45 लाख के लाभ पर लगभग ₹9 लाख टैक्स देना होगा।

NRI को विरासत में संपत्ति मिलने पर क्या नियम हैं?

NRI को भी भारत में विरासत पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन जब वे संपत्ति बेचेंगे, तो TDS 20% काटा जाएगा। अगर सालाना आय ₹12 लाख से कम है, तो रिफंड के लिए ITR फाइल करें। NRI को कुछ खास डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ते हैं।

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